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रेप कर अश्लील क्लिप बनाने वाले को 7 साल की कैद

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रेप कर अश्लील क्लिप बनाने वाले को 7 साल की कैद
Pay for damage caused from violence : HC seeks list of Ram Rahim Dera's assets

ग्रेटर नोएडा-गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के एडीजे प्रथम रामनरेश मौर्य की अदालत ने पांच वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म कर अश्लील एमएमएस बनाकर धमकी देने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोषी को दो हजार रुपए का अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी ओमप्रकाश यादव ने शनिवार को बताया कि 16 सितंबर, 2013 को नोएडा के सेक्टर-10 में स्थित झुग्गी में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी से युवक श्रवण ने दुष्कर्म किया था। आरोपी ने दुष्कर्म कर पीड़िता की अश्लील क्लिपिंग मोबाइल से बना ली थी और किसी से शिकायत करने पर क्लिपिंग सार्वजनिक करने की धमकी दी थी।

उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को पीड़िता के भाई ने बहन की अश्लील क्लिपिंग अचानक आरोपी श्रवण के मोबाइल में देखी और बहन से पूछताछ की। इस पर पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद मामले में केस दर्ज कराया गया।

यादव ने बताया कि अदालत ने सात गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद श्रवण को दोषी मानते हुए दुष्कर्म में सात वर्ष, पॉस्को एक्ट में सात वर्ष, धमकी देने में तीन वर्ष की सजा सुनाई है।