Home Delhi बिजली चोरी के जुर्म में दो साल की जेल, 57 लाख जुर्माना

बिजली चोरी के जुर्म में दो साल की जेल, 57 लाख जुर्माना

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बिजली चोरी के जुर्म में दो साल की जेल, 57 लाख जुर्माना
Man jailed, fined Rs 57 lakh for power theft
Man jailed, fined Rs 57 lakh for power theft
Man jailed, fined Rs 57 lakh for power theft

नई दिल्ली। दिल्ली के नांगलोई इलाके का एक व्यक्ति को बिजली चुराकर 700 लोगों को बेचने के जुर्म में एक अदालत ने दो साल की साधारण कैद और 57 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।

बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि द्वारका और कड़कड़डूमा की विशेष अदालतों ने नांगलोई (पश्चिम दिल्ली) और सीलमपुर (पूर्वी दिल्ली) के एक-एक व्यक्ति को बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के जुर्म में सजा सुनाई है।

द्वारका की विशेष अदालत ने ओमप्रकाश को नांगलोई के बक्करवाला में बिजली चुराकर 700 लोगों को आपूर्ति करने के जुर्म में दो साल जेल और 57 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है।

कड़कड़डूमा की विशेष अदालत ने शिव मंगल को सीलमपुर क्षेत्र में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए 30 किलोवॉट से अधिक बिजली चोरी का दोषी पाया।

बीएसईएस के प्रवक्ता ने इस मामले में बताया कि बीएसईएस के जांच दल ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 1.24 लाख रुपए की बिजली चोरी का पता लगाया। आरोपी ने इसका भुगतान नहीं किया।

इस साल की शुरुआत में भी अदालत ने बिजली चोरी के जुर्म में तीन लोगों को जेल भेजा था और उन पर कुल मिलाकर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

राजधानी में बिजली चोरों के बुंलद हौसलों का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इनके हमले में जुलाई में बीएसईएस के एक युवा इंजीनियर की जान चली गई थी, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।