Home Delhi नेशनल हेराल्ड : सोनिया-राहुल पर चलेगा केस, व्यक्तिगत पेशी से छूट

नेशनल हेराल्ड : सोनिया-राहुल पर चलेगा केस, व्यक्तिगत पेशी से छूट

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नेशनल हेराल्ड : सोनिया-राहुल पर चलेगा केस, व्यक्तिगत पेशी से छूट
National Herald case : no relief from supreme court, Sonia and Rahul to face trial
National Herald case
National Herald case : no relief from supreme court, Sonia and Rahul to face trial

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को उच्चतम न्यायालय से एक झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा। हालांकि कोर्ट ने दोनों आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है।

नेशनल हेराल्ड मामले में शुक्रवार को दिए अपने एक अहम निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं उपाध्यक्ष को झटका देते हुए कहा कि मामले की स्थिति को देखते हुए इस स्टेज पर रोक नहीं लगाई नहीं जा सकती।

कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने आरोपी के वकील को कहा कि ट्रायल कोर्ट के सामने आरोप तय करते हुए वह अपने दलीलें पेश करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पेशी से छूट दे रहे हैं क्योंकि उनकी पेशी से सुविधा से ज्यादा असुविधा होती है। फिलहाल इस मामले में फेयर ट्रायल चलना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि ये लोग प्रोमिनेंट लोग हैं और वो ट्रायल से भाग नहीं सकते। जब जरूरत होगी तो उनको कोर्ट में बुलाया जा सकता है।

मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियों को हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच के बाद निष्कर्ष निकलता है लेकिन, यहां हाईकोर्ट ने पहले ही निष्कर्ष निकाला। इनसे केस के ट्रायल पर असर पड़ सकता है।

जानकारी हो कि गत वर्ष सात दिसम्बर को निचली अदालत द्वारा दिए गए समन को उच्च न्यायालय ने रदद् करने से इन्कार कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सहित मामले के अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थीं।

जिसपर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है। मामले को लेकर आगामी 20 फरवरी को पटियाला हाउस में सुनवाई होनी है।

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