Home Bihar नवादा : हत्या के आरोप में 14 लोगों को उम्रकैद सजा

नवादा : हत्या के आरोप में 14 लोगों को उम्रकैद सजा

0
नवादा : हत्या के आरोप में 14 लोगों को उम्रकैद सजा
Nawada : life sentence to 14 people in 1999 murder case
Nawada : life sentence to 14 people in 1999 murder case
Nawada : life sentence to 14 people in 1999 murder case

नवादा। हत्या के एक मामले में अदालत ने 14 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई।

व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद पांडेय ने सामवार को मुफस्स्लि थाना क्षेत्र के सिकन्दरा गांव निवासी रामाशीष महतो, दशरथ राजवंशी, माधो राजवंशी, जमुना राजवंशी, सुरेश राजवंशी, विशेश्वर रविदास, बाल्मिकी रविदास, नन्दू रविदास, पिन्टू महतो, सुनील महतो, भोन्दू महतो, रिंकु महतो, राजो महतो व साधु महतो को सोमवार को यह सजा सुनाई।

अपर लोक अभियोजक रामकृष्णा प्रसाद ने बताया कि उक्त गांव निवासी कारू राजवंशी का नबालिग पुत्र निरंजन राजवंशी तथा अभियुक्त हरि रविदास का पुत्र आपस में उलझ गया था जो हरि रविदास को नगावार लगा।

बदला लेने के उद्देश्य से हरि सभी आरोपितों के साथ सूचक कारू राजवंशी के घर पहुंच कर सूचक, उनके पिता रूपा राजवंशी एवं परिजनों का को हरवे-हथियार से प्रहार कर गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया। इस घटना में रूपा राजवंशी की मौत हो गई।

घटना को लेकर कारू राजवंशी ने मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 92/98 दर्ज कराया था जिसमें हरि रविदास समेत आरोपितों को अभियुक्त बनाया गया। ट्रायल के दौरान हरि रविदास की मृत्यू हो गई।

दोनों पक्षों की दलीलें को सुनने के बाद तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने सभी 14 आरोपितों का आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियुक्तों को सजा दिलवाने के उद्देश्य से सूचक ने मुकदमे में अधिवक्ता उदय शंकर जमुआर के द्वारा भी अपना पक्ष रखा।