Home Breaking मोबाइल को आधार से लिंक कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मोबाइल को आधार से लिंक कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

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मोबाइल को आधार से लिंक कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
new Petition in Supreme court challenges order for linking mobile with aadhaar
new Petition in Supreme court challenges order for linking mobile with aadhaar
new Petition in Supreme court challenges order for linking mobile with aadhaar

नई दिल्ली। आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कराने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका राघव तन्खा ने दायर की है।

वकील प्रज्ञा बघेल के जरिए दायर याचिका में तन्खा ने सरकार के वर्तमान और नए मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए लिए आधार से लिंक कराने को अनिवार्य करने के खिलाफ चुनौती है। याचिकाकर्ता ने सरकार के दो नोटिफिकेशन को चुनौती दी है।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानबूझकर गलत व्याख्या की है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल उपभोक्ताओं का वेरिफिकेशन होना चाहिए।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा था कि मोबाइल के नए कनेक्शन के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। लेकिन अधिकांश लोगों ने अपने कनेक्शन के लिए आधार कार्ड इस्तेमाल किया है क्योंकि इससे वेरिफिकेशन में ज्यादा आसानी होती है।

याचिका में केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को आधार एक्ट का उल्लंघन करने वाला बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि आधार एक्ट की धारा 7,8,28,29 और 57 के तहत आधार को वैकल्पिक बताया गया है। याचिका में नोटिफिकेशन को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है।