Home Delhi नर्सरी दाखिला मामले में दिल्ली सरकार की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

नर्सरी दाखिला मामले में दिल्ली सरकार की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

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नर्सरी दाखिला मामले में दिल्ली सरकार की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
Nursery Admissions row : Delhi High Court dismisses aap government's appeal
Nursery Admissions row : Delhi High Court dismisses aap government's appeal
Nursery Admissions row : Delhi High Court dismisses aap government’s appeal

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिला मामले में दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने वाली सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

जस्टिस मनमोहन की सिंगल बेंच ने कहा था कि कहा था कि ये नोटिफिकेशन मनमाना और भेदभावपूर्ण है। जस्टिस मनमोहन ने आदेश दिया था कि ये अंतरिम रोक तब तक जारी रहेगी जब तक निजी स्कूलों से संबंधित याचिकाओं का पूरी तरह निस्तारण नहीं हो जाता।

हालांकि कोर्ट ने स्कूलों को आदेश दिया कि वो नर्सरी दाखिले से संबंधित आवेदन नेबरहुड के आधार पर ही स्वीकार करें। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली सरकार की नर्सरी में दाखिले के लिए 19 दिसंबर, 2016 और सात जनवरी 2017 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी।

नोटिफिकेशन में कहा गया था कि डीडीए की जमीन पर बने स्कूल नर्सरी में दाखिला लेने के लिए नेबरहुड के मानदंड को लागू करेंगे। इस नोटिफिकेशन से दिल्ली के 298 निजी स्कूल प्रभावित हो रहे थे।

स्कूलों का कहना था कि उनके हितों को नुकसान नहीं होना चाहिए और सरकार को छात्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि उन्हें डीडीए की जमीन आवंटित करते समय भी नेबरहुड का मानदंड तय नहीं किया गया था।

हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा था कि वे स्कूलों का आवंटन पत्र दिखाएं जिसके आधार पर नेबरहुड का मानदंड तय किया गया है। स्कूलों का कहना था कि सरकार का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक नहीं है और ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।