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नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले की सुनवाई अब 4 अक्टूबर को

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नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले की सुनवाई अब 4 अक्टूबर को

नई दिल्ली/भोपाल। पेड न्यूज मामले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तीन साल तक लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ़ नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की युगलपीठ में चल रही सुनवाई की तारीख मंगलवार को एक बार फिर बढ़ गई। अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी।

मिश्रा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने बताया कि युगलपीठ के एक न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई की तारीख चार अक्टूबर तय की गई है।

ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की युगलपीठ पेड न्यूज मामले की सुनवाई कर रही है। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में खर्च का सही ब्यौरा न देने और पेड न्यूज प्रकाशित कराने की पराजित उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी।

इस मामले में आयोग ने आरोप प्रमाणित होने पर चुनाव के नौ साल बाद 23 जून, 2017 को मिश्रा को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था।

आयोग के फैसले के खिलाफ मिश्रा ग्वालियर उच्च न्यायालय गए और एक अन्य याचिका जबलपुर मुख्यपीठ में लगाई। इस पर सुनवाई से पहले ही भारती ने इस प्रकरण को अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपील की।

भारती की अपील पर मामला दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित हुआ और एकलपीठ ने आयोग के फैसले को सही पाया। इस फैसले के खिलाफ मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय गए, जहां से दिल्ली उच्च न्यायालय को युगलपीठ के जरिए सुनवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही मिश्रा को अंतरिम राहत मिल गई।

ज्ञात हो कि मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय से विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने के साथ राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की अनुमति मांगी थी, मगर उन्हें राहत नहीं मिली थी। इस कारण वह विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं ले पाए थे और उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अवसर भी नहीं मिला था।