Home Business पाश्र्वनाथ डवलेपर पर गिरी गाज, 10 दिसंबर तक 22 करोड़ लौटाने के आदेश

पाश्र्वनाथ डवलेपर पर गिरी गाज, 10 दिसंबर तक 22 करोड़ लौटाने के आदेश

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पाश्र्वनाथ डवलेपर पर गिरी गाज, 10 दिसंबर तक 22 करोड़ लौटाने के आदेश
Parsvnath Developer until September 10 to return 22 million order
Parsvnath Developer until September 10 to return 22 million order
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नई दिल्ली। सहारा ग्रुप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी कंपनी पाश्र्वनाथ डवलेपर को आड़े हाथ लिया है। पाश्र्वनाथ डवलेपर को 70 निवेशकों के पैसे ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। फ्लैट के ऑर्डर में लगे निवेशकों के 22 करोड़ रुपए 10 दिसंबर तक लौटाने के आदेश दिए गए हैं।

इससे पहले यूनिटेक लिमिटेड को उसके गुडग़ांव स्थित विस्टा प्रॉजेक्ट के फ्लैट खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने पैसे लौटाने के आदेश दिए थे। देश की शीर्ष अदालत ने नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बने सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट प्रॉजेक्ट को लेकर भी बेहद सख्त रुख अपनाया था। खरीदारों के पैसे लौटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने कहा था, ‘कंपनी डूबे या मर जाए पर खरीदारों का पैसा वापस दे।’

इन सबसे पहले इसी साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने जेपी बिल्डर्स को भी राहत नहीं दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने नैशनल कन्ज्यूमर फोरम के उस आदेश पर स्टे लगाने से मना कर दिया था जिसमें फोरम ने डिवेलपर्स को निर्देश दिया था कि वह खरीदारों के फ्लैट में देरी के कारण 12 प्रतिशत सालाना की दर से जुर्माने की भुगतान करे।