Home Business बैंकों को तीन माह तक सुरक्षित रखने होंगे सीसीटीवी फुटेज

बैंकों को तीन माह तक सुरक्षित रखने होंगे सीसीटीवी फुटेज

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बैंकों को तीन माह तक सुरक्षित रखने होंगे सीसीटीवी फुटेज
rbi asked banks to preserve CCTV footage at branches to nab culprits
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गुना। देशभर में अनेक स्थानों पर बैंक अधिकारियों के संलिप्त होने के मामले सामने आने के बाद केंद्र से बैंकों को आदेश जारी हुआ है।

इसमें कहा गया है कि ग्रामीण स्तर से लेकर सभी बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगे होना बैंक योजना में शामिल है। लगभग 95 प्रतिशत बैंकों में कैमरे लगे हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए।

इस आदेश में यह भी उल्लेख है कि आठ नवम्बर के बाद से पूरी रिकॉर्डिंग बैंक अधिकारी अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें।

इसे आयकर अधिकारी व शासन द्वारा मांगे जाने पर एक प्रति उन्हें दी जाए। इस विषय में बैंक के उच्च अधिकारी बताते हैं कि देश में कई बैंकों में काले धन को सफेद करने जैसे खुलासे हुए हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकारियों ने रिकॉर्डिंग संभालने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। आदेश जारी होने के बाद जिन बैंकों के सीसीटीवी कैमरे खराब हैं या जिनकी तस्वीरें धुंधली आती हैं, उन्हें दुरुस्त करने की कवायद शुरु हो गई है।

बैंक व आयकर विभाग के सूत्र बताते हैं कि यह भी बताया गया है कि यदि कैमरे लगे हैं और रिकॉडिंग नहीं की जा रही है तो यह गलत है। वहीं यदि किसी बैंक से रिकॉर्डिंग मांगी जाती है तो बैंक अधिकारी सीसीटीवी न चलने, रिसीवर खराब होने जैसे बहाने नहीं बना सकता। इन्हें मान्य नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि फुटेज प्राप्त न होने पर बैंक में आठ नवम्बर के बाद से दिसम्बर अंत तक भेजी गई नई करंसी, जमा हुए पुराने नोट, सभी खातों की कुल राशि सहित अनेक प्रकार की पूछताछ आयकर विभाग द्वारा की जाएगी।

सभी बैंकों में सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित किया जा रहा है। जिन बैंकों में एक माह या 15 दिन की रिकॉर्डिंग के बाद पुरानी रिकॉर्डिंग समाप्त हो जाती है, वहां इसे अलग सेव किया जा रहा है।