Home Rajasthan Jaipur 10 करोड़ का मानहानि का दावा : रोहिताश्व शर्मा को नोटिस

10 करोड़ का मानहानि का दावा : रोहिताश्व शर्मा को नोटिस

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10 करोड़ का मानहानि का दावा : रोहिताश्व शर्मा को नोटिस

जयपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर क्रम सं. 5, ने रोहिताश्व शर्मा के नाम नोटिस जारी किए जाने का आदेश प्रदान किया और उनकी पेशी उपस्थिति के लिए 23 तारीख नियत की। घनश्याम तिवाड़ी द्वारा रोहिताश्व के ख़िलाफ़ दायर किए गए मानहानि के दावे पर न्यायालय ने यह आदेश प्रदान किया।

तिवाड़ी ने रोहिताश्व के विरूद्ध 10 करोड़ रूपए की प्रतीकात्मक क्षतिपूर्ति का वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के पेश किया था। इसके लिए उन्होंने 9,52,135 रूपए की कोर्ट फीस भी अदा की।

यहां उल्लेखनीय है कि भाजपा के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान भाजपा सरकार में अन्तरराज्यीय जल विवाद निराकरण आयोग के अध्यक्ष रोहिताश्व ने 4 जून को प्रेस वार्ता आयोजित कर दीनदयाल वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सांगानेर विधायक घनश्याम तिवाड़ी के विरूद्ध आरोप लगाए थे।

तिवाड़ी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए रोहिताश्व से क्षमा मांगने तथा भविष्य में ऐसे निराधार आरोप ना लगाए जाने की मांग की तथा ऐसा न किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही थी। इसके पश्चात भी रोहिताश ने तिवाड़ी के ख़िलाफ़ सार्वजनिक बयानबाज़ी जारी रखी।

इस पर तिवाड़ी ने अधिवक्ता सुरूचि कासलीवाल मुल्तानी के माध्यम से 5 जून को रोहिताश्व शर्मा को कानूनी नोटिस भेजकर उन्हें सलाह दी कि वे तिवाड़ी पर लगाए गए मिथ्या आरोपों का खण्डन प्रकाशित करवाकर उनसे क्षमा मांगे और भविष्य में इस प्रकार के झूठे, भ्रामक, आधारहीन, मानहानिकारक वक्तव्य न दे।

वक़ील का नोटिस मिलने के बाद भी रोहिताश्व लगातार सार्वजनिक रूप से उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से तिवाड़ी के विरूद्ध मानहानिकारक आरोप लगाते रहे। इस पर तिवाड़ी ने उन पर 10 करोड़ रुपए की प्रतीकात्मक क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया।