Home Breaking श्रमजीवी एक्सप्रेस बमकांड में दूसरा आतंकी दोषी करार, सजा 31 को

श्रमजीवी एक्सप्रेस बमकांड में दूसरा आतंकी दोषी करार, सजा 31 को

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श्रमजीवी एक्सप्रेस बमकांड में दूसरा आतंकी दोषी करार, सजा 31 को
bangladeshi held guilty in shramjeevi Express train bomb blast
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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बुधिराम यादव ने मंगलवार को श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट कांड के मामले में आरोपी आतंकी ओबैदुर्रहमान (निवासी बांग्लादेश) के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर उसे दोषी करार दिया। मुकदमे में सजा का निर्धारण 31 अगस्त को खुले न्‍यायालय में होगा।

बता दें कि इसी मुकदमे में ट्रेन में बम रखने के आरोपी रोनी उर्फ आलमगीर को न्‍यायालय ने गत 30 जुलाई को फांसी की सजा सुनाई थी। आरोपी ओबेदुर्रहमान के विरुद्ध अभियोजन पक्ष ने आरोपी याहिया के साथ बम बनाने का आरोप लगाया है।

आरोपी लश्कर-ए-तय्यबा व आईएसआई के लिए काम करता था। वहीं श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट कांड में सात लोगों को दोषी पाया गया था। एक दोषी की एनकाउंटर में पहले ही मौत हो चुकी है जबकि दो दोषी तिहाड़ जेल में और दो हैदराबाद जेल में बंद हैं।

गौरतलब हो कि 28 जुलाई 2005 को राजगीर से नई दिल्ली जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में जिले के हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास हरिहरपुर रेलवे क्रासिंग पर शाम करीब छह बजे बम विस्फोट हुआ था। जिसमें 12 लोगों की जानें गई थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।