Home Breaking दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीमकोर्ट की रोक

दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीमकोर्ट की रोक

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दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीमकोर्ट की रोक
supreme court bans sale of firecrackers delhi-NCR ahead of diwali
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने फैसले में दिवाली के दौरान दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने वाले नवंबर 2016 के आदेश को बरकार रखते हुए यह फैसला सुनाया।

न्यायाधीश एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि हमें कम से कम एक दिवाली पर पटाखे मुक्त त्योहार मनाकर देखना चाहिए।

अदालत ने कहा कि दिल्ली एवं एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध हटाने का 12 सितंबर 2017 का आदेश एक नवंबर से दोबारा लागू होगा यानी एक नवंबर से दोबारा पटाखे बिक सकेंगे।

गौरतलब हो कि पिछले साल भी कुछ बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में पटाखा बैन को लेकर अर्जी डाली थी। सुप्रीम कोर्ट में तीन बच्चों की ओर से दाखिल एक याचिका में दशहरे और दीवाली पर पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी।

अपनी तरह की यह अनूठी याचिका दाखिल करने वाले इन बच्चों की उम्र 6 से 14 महीने के बीच थी। बता दें कि ये पहला मामला है जब ऐसा हुआ है कि बच्चे पटाखा बैन करने के लिए कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचे।