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30 दिनों के अंदर शिकायतों का निपटारा करने के आदेश

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30 दिनों के अंदर शिकायतों का निपटारा करने के आदेश
tax payers in order to resolve complaints within 30 days
tax payers in order to resolve complaints within 30 days
tax payers in order to resolve complaints within 30 days

नई दिल्ली। अब आयकर विभाग की ओर से किसी भी शिकायत का निपटान 30 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। विभाग की नई शाखा ‘करदाता सेवा निदेशालय’ ने आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी शिकायत किसी भी स्तर पर 30 से अधिक दिन तक लंबित न रहे। इनमे रिफंड, पैन संबंधी मुद्दों तथा आयकर से संबंधित अन्य शिकायतें शामिल हैं।

क्षेत्रीय प्रमुखों को भेजी सूचना में निदेशालय ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में समीक्षा बैठकों में किसी भी शिकायत का निपटान 30 दिन की समयसीमा में करने पर जोर दिया है। इसमें कहा गया है कि शिकायतों के निपटान में देरी की प्रमुख वजह किसी शिकायत के निपटान के लिए सक्षम अधिकारी की पहचान न हो पाना तथा हालिया सर्कुलरों या निर्देशों के बारे में जानकारी का अभाव है।

निदेशालय ने कर अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई शिकायत सीबीडीटी द्वारा निर्देशित किसी अधिकारी के दायरे में नहीं आती है, तो उसे पांच दिन के अंदर वापस किया जाए। निदेशालय ने सुझाव दिया है कि शिकायतों को देख रहे अधिकारी उनके पास आई शिकायत पर उचित तरीके से ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि इस पर बिना किसी विलंब के कार्रवाई हो।