Home Business Auto Mobile कार पर लगाया ये क्रैश गार्ड तो लगेगा जुर्माना, जानें क्या हैं केंद्र सरकार के निर्देश

कार पर लगाया ये क्रैश गार्ड तो लगेगा जुर्माना, जानें क्या हैं केंद्र सरकार के निर्देश

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कार पर लगाया ये क्रैश गार्ड तो लगेगा जुर्माना, जानें क्या हैं केंद्र सरकार के निर्देश
The Crash Guard imposed on the car will feel penalties, know what the central government directs
The Crash Guard imposed on the car will feel penalties, know what the central government directs

The Crash Guard imposed on the car will feel penalties, know what the central government directs

केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि जिन भी चालकों ने अपनी कार पर गैरकानूनी क्रैश गार्ड लगा लगाया है उनपर सख्त कर्रवाई की जाए।  सरकार का कहना है कि इससे पैदल यात्रियों को खतरा है। ऐसे में वाहनों के बंपर के आगे लगने वाले गार्ड्स को गैरकानूनी माना गया है जो मोटर व्हीकल ऐक्ट 1988 के अंतर्गत आता है। एक बार क्रैश गार्ड लगाने की गलती पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगता है और गलती दोहराने पर 2,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही ये गार्ड बेचने वाले को 5,000 रुपए जुर्माने के तौर पर चुकाने होंगे।  कार कंपनियां कारों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे इसीलिए उसमें बंपर लगाकर देती है और पैदल यात्रियों को टक्कर के दौरान कम चोट लगने की संभावना होती है।  बुलबार से छोटी दुर्घटना होने पर भी लोगों को बड़ा नुकसान हो जाता है।

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