Home Breaking उपहार सिनेमा अग्निकांड : सुशील अंसल को राहत, गोपाल को जेल

उपहार सिनेमा अग्निकांड : सुशील अंसल को राहत, गोपाल को जेल

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उपहार सिनेमा अग्निकांड : सुशील अंसल को राहत, गोपाल को जेल
uphar cinema matter : supreme court orders gopal ansal to serve one year jail sentence
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uphar cinema matter : supreme court orders gopal ansal to serve one year jail sentence

नई दिल्ली। उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी के रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने गोपाल अंसल को एक साल की कैद जबकि सुशील अंसल की उम्र को देखते हुए सजा कम की गई।

कोर्ट ने गोपाल अंसल को एक महीने के अंदर सरेंडर कर बाकी सजा पूरी करने का निर्देश दिया है। जबकि सुशील अंसल को अब कोई सजा नहीं काटनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंसल बंधुओं पर लगाया गया तीस करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दो-एक की बहुमत से सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 14 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई और पीड़ितों ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।

सुनवाई के दौरान पीड़ितों की संस्था ने अंदेशा जताया था कि सुशील और गोपाल अंसल भारत छोड़ कर जा सकते हैं। उनकी मांग है कि जब तक इस मामले में उनकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक अंसल बंधुओं को विदेश जाने से रोक दिया जाए।

अंसल बंधुओं ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि वे मामले की सुनवाई पूरी होने तक देश से बाहर नहीं जाएंगे। सीबीआई ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा था कि कोर्ट में उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला था इसलिए न्याय नहीं हुआ।

आपको बता दें कि 2015 में जस्टिस एआर दवे की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंसल बंधुओं पर तीस करोड़ रुपए का जुर्माना सुनाया था और जुर्माना नहीं देने पर दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी।