Home World Asia News जकी उर रहमान लखवी की याचिका खारिज, रहेगा जेल में

जकी उर रहमान लखवी की याचिका खारिज, रहेगा जेल में

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जकी उर रहमान लखवी की याचिका खारिज, रहेगा जेल में
zaki ur rehman lakhvi to remain in jail, court rejects plea against detention
zaki ur rehman lakhvi to remain in jail, court rejects plea against detention
zaki ur rehman lakhvi to remain in jail, court rejects plea against detention

इस्लामाबाद। मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता और लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर जकी उर रहमान लखवी अभी जेल में ही रहेगा। लाहौर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उसकी याचिका खारिज कर दी है।

उल्लेखनीय है कि कल लखवी ने लाहौर उच्च न्यायालय में अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए अदालत से अनुरोध किया था कि पंजाब के गृहविभाग के आदेश को निरस्त किया जाए, क्योंकि वह आदेश अवैध होने के साथ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है।
अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महमूद मकबूल बाजवा ने लखवी के वकील और विधि अधिकारी की दलीलें सुनने के बाद उसकी याचिका खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान लखवी के वकील रजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि मुंबई हमले से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बावजूद भारत व अमेरिका के दबाव में उनके मुवक्किल को हिरासत में रखा गया है।
इसके जवाब में विधि अधिकारी ने कहा कि लखवी वर्ष 2008 में हुए मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी है और जमानत पर उसके बाहर निकलने से कानून-व्यवस्था को गंभीर खतरा हो सकता है।
गौरतलब है कि 13 मार्च को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने लखवी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। इस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था। इसे देखते हुए पंजाब सरकार ने 14 मार्च को लोक व्यवस्था नियंत्रण कानून के तहत उसे 30 और दिनों के लिए हिरासत में ही रखने का आदेश जारी किया था।

 

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