नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश में सोमवार को हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की ईसीआईआर (एफआईआर के समकक्ष) रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ कहा कि वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। पीठ ने कहा कि याचिका वापस ली जा सकती है और याचिकाकर्ता उचित समय पर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
फर्नांडीज ने उच्च न्यायालय के 3 जुलाई 2025 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें धन शोधन मामले में ईसीआईआर को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। वह चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में आरोपी हैं और जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुईं थीं।
दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह के जीवनसाथियों से 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।