श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार को देर रात टांटिया यूनिवर्सिटी में पशु चिकित्सा की अंतिम वर्ष की छात्रा ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि पूजा टांटिया (23) यूनिवर्सिटी में पशु चिकित्सा की अंतिम वर्ष छात्रा थी और वह हनुमानगढ़ मार्ग पर रिद्धि सिद्धि कॉलोनी (प्रथम) में एक फ्लैट में अकेले रह रही थी। उसने कल रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
उसके फांसी लगाए जाने की जानकारी मिली तो आस पास के अन्य छात्र उसके फ्लैट पहुंचे और उन्होंने पूजा को फंदे से उतारकर तुरंत टांटिया समूह के ही जन सेवा अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस को इस घटना की सूचना रात करीब डेढ़ बजे बजे मिली, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव जिला अस्पताल के मुर्दाघर में सुरक्षित रखवाया। थाना प्रभारी सुभाषचंद्र ढील ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पूजा अपनी पारिवारिक स्थिति से मानसिक रूप से बेहद परेशान थी।
22 किलोग्राम डोडा-पोस्त ले जाते दो युवक गिरफ्तार
श्रीगंगानगर जिले के घमूडवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार करके उनसे करीब 22 किलोग्राम डोडा-पोस्त बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ अमृता दुहन ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस दल ने कल देर रात गौरव दुआ (26) को 16 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त और शिवलाल (18) पांच किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त ले जाते गिरफ्तार किया। इन दोनों के खिलाफ मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
नशीली गोलियां रखने के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने नशीली गोलियां रखने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने बूटा सिंह रायसिख (44) को नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उस पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार हिंदुमलकोट थाना क्षेत्र में नौ अक्टूबर 2019 को पुलिस ने बूटा सिंह से प्रतिबंधित 2400 नशीली गोलियां बरामद की थीं।
रिश्वत लेने के दोषी पटवारी को तीन वर्ष का कारावास
श्रीगंगानगर की भ्रष्टाचार निरोधक मामलों की विशेष अदालत ने करीब 15 वर्ष पुराने रिश्वत के मामले में शुक्रवार को तत्कालीन राजस्व पटवारी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश शैल कुमारी ने अभियुक्त जगबीर सिंह को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के पटवार हलका डोभी में तत्कालीन पटवारी जगबीर सिंह को भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो ने आठ हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।



