पश्चिमी चम्पारण : छात्रा से रेप मामले में ट्यूशन टीचर को 20 वर्ष की सजा

बेतिया। बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत ने गुरूवार को नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में उसके ट्यूशन टीचर को बीस वर्ष की सजा सुनाई है।

बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण(पॉक्सो) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त रामयाद यादव को दोषी करार देते हुए उसे बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अपराधी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। रामयाद यादव मानपुर थाने के बकुलिया गांव का निवासी है।
पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि यह घटना मई 2023 की है।

सजायाफ़्ता रामयाद, पीड़िता के गांव में एक निजी स्कूल में पढ़ाता था। इसी क्रम में पीड़िता के अभिभावक ने ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसे अपने घर बुलाया था। जब पीड़िता की मां, जो कांड की सूचिका भी है, अपने पति के साथ अपने रिश्तेदार के यहां गई थी तो उस मौके का फायदा उठाकर रामयाद यादव ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया,साथ ही उसने छात्रा को धमकी दी कि इस बारे में किसी को बताने पर उसके मां-बाप की हत्या कर दी जाएगी।

कुछ दिनों बाद पता चला कि पीड़िता गर्भवती है। बाद में पूछताछ करने पर पीड़िता ने अपने मां-बाप को घटना के संबंध में विस्तार से बताया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।