अगरतला। त्रिपुरा में खोवाई की जिला और सत्र अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
खोवाई के जिला और सत्र न्यायाधीश ने कल्याणपुर थाना के अंतर्गत गौरांगटीला के निवासी प्रदीप नाथ चौधरी (40) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के उल्लंघन का दोषी पाया। यह घटना वर्ष 2024 की है।
अदालत ने इसके अलावा 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना न भरने पर छह महीने की और कठोर कारावास की सजा भुगतने का प्रावधान किया। यह मामला कल्याणपुर थाना से शुरू हुआ था और इसे आईपीसी की धाराओं 302, 109 और 34 के तहत सत्र परीक्षण में शामिल किया गया था।
बयान के अनुसार पीड़िता प्रतिमा नाथ चौधरी की शादी प्रदीप से लगभग छह साल पहले हुई थी। दर्ज मामले के अनुसार 6 अप्रैल 2024 को पीड़िता पर उसके पति ने घर पर लकड़ी के एक औजार से हमला किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और हड्डियां टूट गईं।
शुरू में उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
कल्याणपुर थाना के उप-निरीक्षक सौरव दास द्वारा की गई जांच के बाद 31 अगस्त 2024 को आरोपपत्र पेश किया गया। सबूतों और मुकदमे की जांच के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।



