उत्तर प्रदेश के इटावा में हत्या के 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा

इटावा। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार शुक्ला ने शनिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश,एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने पक्ष और विपक्ष की बहस सुनने के बाद सुनाई है।

इस मामले में दो आरोपियों को 25-25 हजार रूपए का अर्थदंड एवं 10 आरोपियों को 20-20 हजार रुपए का अर्थदण्ड वसूलने के निर्देश दिए गए है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 मई 2012 को चौबिया इलाके के सीपुरी गांव के संजय ने अपने ही गांव के दर्जन भर लोगों पर एकराय होकर अवैध शस्त्रों से पीड़ित के घर फायरिंग की जिसमे पीड़ित के पिता की मौत हो गई तथा आठ व्यक्ति घायल हो गए।

विवेचना अधिकारी क्षेत्राधिकारी सैफई सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी नगर रामयज्ञ ने साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त रघुवीर सिंह, संदीप शर्मा, ग्रीश, मानसिंह, छोटे लाल, संजू, अनिल कुमार, अनमोल शुक्ला, पुष्पेन्द्र कुमार, संदीप सविता, श्याम, सुधीर कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना चौबिया पुलिस टीम, पैरोकार दानवीर सिंह एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी रमाकान्त चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई।