जौनपुर में नाबालिग पुत्रियों से रेप के दोषी पिता को आजीवन कारावास

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिग पुत्रियों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को आजीवन कारावास व 54 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार जिले में सुरेरी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसके पति अपनी 15 वर्षीया व 13 वर्षीया नाबालिग पुत्रियों के साथ पिछले छह माह से दुष्कर्म कर रहे थे। पुत्री को जान से मारने की धमकी देते थे। थाने पर 29 अप्रैल 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया।

शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी पिता को दोषसिद्ध पाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 376 व पाक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास व 54 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।