भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को बुधवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्रा ने अभियुक्त सुखदेव को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुये उस पर 59 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में 17 अप्रैल 2024 को अभियुक्त सुखदेव बैरवा दवा लेने घर से निकली किशाेरी को जबरन मोटर साइकिल पर जंगल की ओर ले गया, जहां आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर किशोरी मारने की धमकी दी।
गाय से मोटरसाइकिल टकराने से एक युवक की मौत, दो घायल
भीलवाड़ा जिले के भीलवाड़ा-कोटा राजमार्ग पर कालीरडिया गांव के पास एक मोटर साइकिल के गाय से टकराने से एक युवक की मौत हो गई जबकि दो युवक घायल हो गए।
पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि कल रात कालीरडिया के नजदीक मोटरसाइकिल अचानक सामने आई गाय से टकरा गई। इससे उस पर सवार मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के रावटी निवासी संतोष (25), बांसवाड़ा जिले के पाटन निवासी सुरेश (20) और हरीश (18) घायल हाे गए।
पुलिस ने बताया कि तीनों घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां संतोष को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सुरेश एवं हरीश को भर्ती करके उपचार किया जा रहा है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है।