भतीजे पर रेप का केस दर्ज कराने वाली चाची को ही 20 वर्ष का कारावास

अलवर। राजस्थान में अलवर में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाने वाली महिला को ही अलवर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय (संख्या चार) ने नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चाची का दर्जा मां समान होता है। ऐसा कृत्य शर्मसार करने वाला है।

सरकारी वकील प्रशांत यादव ने बताया कि तिजारा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 10 अगस्त 2024 को रिश्ते में लगने वाले नाबालिग भतीजे के खिलाफ उससे दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। महिला का आरोप था कि उसका भतीजा फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर उसे दुष्कर्म करता था।

पुलिस ने जांच करते हुए दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई। इस पर पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। जिस समय महिला ने दुष्कर्म करने का जिक्र किया, उस समय भतीजा नाबालिग था। जांच में सामने आया कि महिला का पति जब नौकरी पर जाता या उसकी सास घर से उधर-उधर जाती तो वह रिश्ते में लगने वाले अपने भतीजे को घर पर बुलाती और उसे शारीरिक संबंध स्थापित करती। घरवालों के बाहर जाने पर महिला ही भतीजे को अपने घर बुलाती थी। पुलिस ने महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपी को इसमें झूठा माना।