भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने एक सात बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी को गुरुवार को मृत्यु होने तक के कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्र ने सुखपाल जाट को सात वर्ष की बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए उस पर एक लाख 17 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार शंभूगढ़ थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2024 में खेत में बालिका को अकेला देखकर अभियुक्त सुखपाल जाट उसे बहला फुसला कर उसे अपने घर ले गया जहां उससे दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींची।
सात साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी के आरोपित सुखपाल जाट को शेष प्राकृतिक जीवन तक की कैद के साथ ही एक लाख 17 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। शंभुगढ़ थाना सर्किल में पिछले साल हुई इस घटना पर यह फैसला सुनाया है।
नदी में एक बालक लापता, चार को बचाया
भीलवाड़ा जिले के शंभुगढ थाना क्षेत्र में गुरूवार को नदी में नहाने बह गये बालकाें में से एक बालक लापता हो गया जबकि चार को ग्रामीणों ने बचा लिया।पुलिस सूत्रों ने बताया कि गजसिंहपुरा गांव के पांच बालक शाम को खेतों की ओर गए जहां खेत के नजदीक ही स्थित खारी नदी में ये बालक नहाने के लिए उतरे। वे पानी के तेज बहाव में बह गए। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण आस पास के खेतों एवं गांव से मौके पर पहुंचे गए और इन बालकों की तलाश की। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद चार बालकों को बचा लिया गया जबकि एक बालक का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने बताया कि लापता बालक की ग्रामीण खारी नदी में तलाश कर रहे है।
अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत
भीलवाड़ा जिले के भीलवाड़ा-बिजौलिया राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर बुधवार रात एक वाहन की चपेट में आकर मोटर साइकिल सवार की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि शक्ति सिंह पंवार रात में मोटर साइकिल से घर लौट रहा था कि मेनाल के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को तुरंत मांडलगढ़ उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।