शिमला। हिमाचल प्रदेश में चंबा की अदालत ने मंगलवार को चुराह के भारतीय जनता पार्टी विधायक हंसराज को यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी।
जिला एवं सत्र अदालत ने विधायक को पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 20 नवंबर को होगी। हंसराज पर एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।
वर्ष 2024 का यह मामला तब फिर से सामने आया जब पीड़िता ने गत 07 नवंबर को शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए नयी शिकायत दर्ज कराई। इससे पहले 16 अगस्त, 2024 को चंबा महिला पुलिस थाने में अश्लील चैट, नग्न तस्वीरों की मांग और धमकियों के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
यह विवाद तब फिर से शुरू हो गया जब लड़की ने पिछले हफ़्ते एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने दावा किया कि उसके परिवार को खतरा है और विधायक पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया। जवाब में हंसराज ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि वह मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।
इस बीच पीड़िता के पिता ने कांग्रेस नेता यशवंत खन्ना के साथ आरोप लगाया कि पिछले साल लड़की के अदालती बयान के बाद विधायक के आदमियों ने उनका अपहरण कर लिया और लड़की पर अपने दावे वापस लेने का दबाव डाला। पुलिस 7 नवंबर से हंसराज की तलाश कर रही थी, लेकिन वह सोमवार को चंबा अदालत में पेश हुए और उन्हें आगे की कार्यवाही तक अंतरिम राहत दे दी गई।



