मुरैना। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित मुरैना जहरीली शराब कांड में पांच साल बाद आज बड़ा फैसला आया है। जिले की जौरा अदालत ने इस मामले में चौदह आरोपियों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए से अधिक के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 जनवरी 2021 को मुरैना जिले के छेरा और मानपुर गांव के लोगों ने स्थानीय लोगों से सस्ते दाम पर शराब खरीदकर सेवन किया था। यह शराब जहरीली थी, जिसके सेवन से तीन दिनों के भीतर लोगों की तबीयत बिगड़ती गई और देखते ही देखते 24 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था।
घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना के तत्कालीन कलेक्टर अनुराग वर्मा और पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानियां को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए थे। पुलिस ने जांच के बाद कुल 16 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया था। इनमें से एक बाल आरोपी का मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है जबकि एक आरोपी अब भी फरार है।
जांच पूर्ण होने के बाद प्रकरण जौरा स्थित द्वितीय अपर सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह रघुवंशी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आज 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष का कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए से अधिक का अर्थदंड देने का आदेश सुनाया है।



