नकली नोट मामले में पाकिस्तानी नागरिक को 10 साल की सजा

जयपुर/नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने राजस्थान में 2019 के नकली नोट मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने आरोपी रण सिंह को सजा सुनाते हुए उस पर 94,000 रुपये मूल्य के नकली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) की जब्ती से संबंधित मामले में 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी को मई 2019 में राजस्थान के मुन्नाबाओ स्थित लैंड कस्टम स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसका सह-साजिशकर्ता पाकिस्तानी नागरिक कुनपजी अभी भी फरार है।

एनआईए ने नवंबर 2019 में दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था और जयपुर की विशेष अदालत ने मंगलवार को रण सिंह को आईपीसी की धारा 489बी और 489सी तथा यूए(पी) एक्ट की धारा 16 के तहत सजा सुनाई और प्रत्येक अपराध के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। एनआईए फरार कुनपजी की तलाश कर रही है।