ईडी ने अल-फलाह ग्रुप की 140 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, आरोपपत्र दाखिल किया

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चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फरीदाबाद स्थित अल-फलाह ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई में लगभग 140 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करते हुए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में दिल्ली की एक अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

आरोपपत्र में अल-फलाह ग्रुप के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी और अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम है, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े संस्थानों को चलाता है। इसके साथ ही इस मामले में आरोपियों की कुल संख्या दो हो गई है।

अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई संपत्तियों में फरीदाबाद के धौज इलाके में लगभग 54 एकड़ जमीन, साथ ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी की इमारतें, विभिन्न स्कूलों और विभागों वाले एकेडमिक ब्लॉक और छात्रावास की सुविधाएं शामिल हैं। ये संपत्तियां अल-फलाह ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड हैं और उन्हें एजेंसी के इस निष्कर्ष के बाद अस्थायी रूप से जब्त किया गया है कि उन्हें अपराध की कमाई से खरीदा गया था।

ईडी ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई दो प्राथमिकियों के बाद उसकी जांच शुरू हुई। प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी ने छात्रों को आकर्षित करने के लिए समाप्त हो चुकी श्रेणी का विज्ञापन देकर राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद (एनएएसी) से संबंधित दावों सहित मान्यता और नियामक पहचान को गलत तरीके से पेश किया।

एजेंसी के अनुसार ऐसे गलत बयानों का इस्तेमाल छात्रों और अभिभावकों से नामांकन और फीस वसूलने के लिए किया गया था। जांच के दौरान किए गए वित्तीय विश्लेषण से पता चला कि संबंधित अवधि के दौरान जुटाए गए धन इन दावों से जुड़े थे, जिससे वे धनशोधन के दायरे में आ गए।