श्रीखेड़ापति हनुमानजी मंदिर की जिम्मेदारी देवस्थान विभाग को सौंपने का आदेश

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जयपुर। राजस्थान में जयपुर के फागी के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट (एसीजेएम) ने शहर के ऐतिहासिक श्रीखेड़ापति हनुमानजी मंदिर को गलता तीर्थ की संपत्ति घोषित करते हुए इसके प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी राजस्थान देवस्थान विभाग को सौंपने का आदेश दिया है।

इस मंदिर को लेकर 26 वर्ष से विवाद चला आ रहा था। निर्णय के अनुसार मंदिर की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें पूजा-पाठ, देखभाल से लेकर आय-व्यय का पूरा लेखा-जोखा शामिल है, अब प्रशासन के अधीन होगी।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेखा तिवारी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान पुजारी बालकिशन को पद से हटाया जाए और मंदिर संचालन से उनका अधिकार समाप्त हो।

यह मामला पहली बार नवंबर 1999 में फागी के एसीजेएम पहुंचा था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि मंदिर व्यक्तिगत स्वामित्व में नहीं रह सकता और इसे सार्वजनिक प्रबंधन के तहत रखा जाना आवश्यक है। अदालत ने आदेश दिया है कि मंदिर और उससे जुड़ी संपत्तियों की आय-व्यय का पूरा हिसाब अब प्रशासन संभालेगा।