राजस्थान हाईकोर्ट ने आईएएस आरती डाेगरा के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

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जयपुर। राजस्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी आरती डोगरा के खिलाफ प्रस्तावित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जांच पर रोक लगा दी है।

खंडपीठ ने शुक्रवार को एकलपीठ के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें जांच के निर्देश दिए गए थे। खंडपीठ ने इस मामले में सभी संबंधित कार्रवाईयों पर फिलहाल स्थगन आदेश जारी किया है, जिससे डोगरा को बड़ी राहत मिली है। यह आदेश एकलपीठ के फैसले के करीब 24 घंटे के भीतर ही बदल दिया गया।

दरअसल, इससे पहले उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने डिस्कॉम से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए आरती डोगरा के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश दिए थे। अदालत ने टिप्पणी की थी कि एक मामले में निर्णय लेने में देरी और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी से भ्रष्टाचार की आशंका पैदा होती है।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि विभागीय पदोन्नति (डीपीसी) और रोस्टर से जुड़े मामलों में नियमों का पालन नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने एसीबी को जांच करके रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

खंडपीठ ने हालांकि एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की आगे की सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। आरती डोगरा वर्तमान में डिस्कॉम की अध्यक्ष एवं मुख्य प्रबंध निदेशक हैं और राजस्थान कैडर की 2006 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं।