बुलंदशहर में दुष्कर्म के दोषी को 40 साल का कठोर कारावास

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बुलंदशहर। बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में दोषी पाए गए आरोपी को 40 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक भारत सिंह शर्मा ने बुधवार को बताया कि अभियुक्त कल्लू पुत्र हरचंदी, निवासी ग्राम बागपुर, थाना चांद, जनपद पलवल (हरियाणा) ने वर्ष 2024 में बुलंदशहर में जहांगीरपुर क्षेत्र निवासी बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में सात दिसंबर 2024 को थाना जहांगीरपुर में मुकदमा लिखा गया जबकि पुलिस ने 23 जनवरी 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराई गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे/पॉक्सो-03 न्यायालय, बुलंदशहर की न्यायाधीश शगुन पंवार ने बुधवार को अभियुक्त कल्लू को दोषी करार देते हुए 40 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।