अजमेर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

अजमेर। राजस्थान में अजमेर के पोक्सो न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग के दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी सुनाई।

पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मामला ब्यावर सदर थाने से जुड़ा 22 जनवरी 2022 का है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने चार अप्रैल 2022 को समेला गांव ब्यावर निवासी फजलुद्दीन काठात (25) को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को भी दस्तयाब कर लिया गया।

आरोपी पर आरोप सिद्ध होने के बाद पोक्सो न्यायालय संख्या-1 के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने आज अपने फैसले में दुष्कर्म के आरोपी को 20 की सजा तथा 49 हजार के जुर्माना से भी दंडित किया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में किसी तरह की नरमी नहीं बरतने की बात लिखते हुए पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर में छह लाख रुपए भी देने के आदेश जारी किए।

एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभाविप का प्रदर्शन

अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के बैनर तले बड़ी संख्या में बेरोजगार छात्र-छात्राओं ने मंगलवार को जिला कलक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसआई (सब इन्सपैक्टर) भर्ती परीक्षा-2020 को रद्द करने की मांग की।

अभाविप से जुड़े छात्र नेता विकास गौरा ने बताया कि कांग्रेस राज की इस परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को राज्य की भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में एसओजी पुलिस ने जिस तरह परत दर परत उतारकर एसआई की ट्रेनिंग ले रहे 15 को पकड़ा है। उससे लगता है पूरी परीक्षा ही भ्रष्टाचार और पेपरलीक के आधार पर आयोजित हुई। इसलिए अभाविप ने आज मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलक्टर को सौंपकर इसे रद्द कर पुनः पारदर्शिता के साथ आयोजित करने की मांग की है।