नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्नैपडील (एस वेक्टर लिमिटेड) पर बिना अनिवार्य बीआईएस मानकों वाले खिलौने बेचने के आरोप में 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन को लेकर की गई है।
प्राधिकरण ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की थी। जानकारी सामने आई थी कि स्नैपडील के प्लेटफॉर्म पर खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2020 का उल्लंघन करते हुए ऐसे खिलौने बेचे जा रहे हैं, जिन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन नहीं था।
दिसंबर 2025 तक उपलब्ध रहे बिना प्रमाणित खिलौने
जांच में यह भी पाया गया कि कंपनी ने दावा किया था कि उसने बिना बीआईएस मानक वाले खिलौनों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे उत्पाद दिसंबर 2025 तक बिक्री के लिए उपलब्ध थे।
दो विक्रेताओं से हुई कमाई
सीसीपीए की रिपोर्ट के अनुसार स्नैपडील ने केवल दो विक्रेताओं — स्टैलियन ट्रेडिंग कंपनी और थ्रिफ्टकार्ट — से ही करीब 41,032 रुपये शुल्क के रूप में कमाए। इसके अलावा कई उत्पादों के साथ निर्माता का नाम, पता और अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन नंबर भी नहीं दिया गया था, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।
भविष्य में सख्ती बरतने के निर्देश
जुर्माना लगाने के साथ ही प्राधिकरण ने स्नैपडील को निर्देश दिया है कि वह भविष्य में अपने प्लेटफॉर्म पर बिना बीआईएस मानक वाले खिलौनों की बिक्री को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे।



