राजस्थान विधानसभा का एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निलम्बित

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा जैसी उच्च गरिमामय संस्था के प्रतिकूल आचरण विहिन कृत्य करने पर प्रारम्भिक जांच में दोषी पाए गए विधानसभा सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नितिन शर्मा को निलम्बित करने के निर्देश दिए है।

इस पर नितिन शर्मा को निलंबित कर दिया गया। इस पर राजस्थान विधानसभा एवं अन्य भर्ती एजेन्सियों में नौकरी लगाने के नाम से रेखा शर्मा, अमित कुमार मीणा एवं कई अन्य व्यक्तियों से लाखों रूपयए की राशि बेईमानी पूर्ण आशय से हड़पने के मामले में पुलिस थाना सांगानेर तथा कोटपूतली में फोजदारी प्रकरण का अन्वेषण लम्बित होने के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निलम्बित किया गया है।

देवनानी ने इस मामले को गम्भीरता से लिया। देवनानी की जानकारी में आने के बाद विधानसभा ने इस मामले की प्रारम्भिक जांच कराई। प्रारम्भिक जांच में दोषी पाए जाने पर कर्मचारी को लाखों रूपए की राशि बेईमानी पूर्ण आशय से हडपने पर निलम्बित किये जाने निर्देश दिए गए। इस संबंध में गुरुवार को राजस्थान विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी को निलम्बित कर दिया। निलम्बन काल के दौरान कर्मचारी शर्मा का मुख्यालय राजस्थान विधानसभा सचिवालय जयपुर रहेगा।