किशोरी का देहशोषण करने के दोषी करीबी रिश्तेदार को 20 वर्ष की सजा

हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने एक नाबालिग लड़की का देहशोषण करने के आरोपी पीड़िता के करीबी रिश्तेदार को आज दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई।

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते बताया कि हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना में पीड़ित किशोरी की मां द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर दो जुलाई 2020 को मुकदमा दर्ज हुआ।

महिला ने बताया कि वह 29 जून 2020 को अपनी रिश्तेदारी में श्रीगंगानगर गई थी। अगले दिन वापस आने पर उसकी 13 वर्षीय पुत्री बेसुध और गुमसुम अवस्था में थी। पूछने पर उसने बताया कि करीबी रिश्तेदार ने रात को उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार पुलिस ने अपनी तफ्तीश में आरोपी को देहशोषण का दोषी माना और उसके विरुद्ध सक्षम धाराओं में अदालत में चालान पेश किया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 18 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके आधार पर न्यायाधीश ने आज निर्णय देते हुए आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 50 हजार का अर्थदंड लगाया।