कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति उरीबे को 12 साल की नज़रबंदी की सजा

बोगोटा। कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे (73) को प्रक्रियात्मक धोखाधड़ी और गवाहों को रिश्वत देने का दोषी पाए जाने के बाद 12 साल की नज़रबंदी की सजा सुनाई गई है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार बचाव पक्ष के वकील ने पहले घोषणा की थी कि वे अपील दायर करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति ने खुद को निर्दोष बताया था। बोगोटा के 44वें आपराधिक न्यायालय की न्यायाधीश सैंड्रा हेरेडिया ने पूर्व राष्ट्रपति को इन अपराधों का दोषी पाए जाने के चार दिन बाद शुक्रवार को सज़ा की घोषणा की। न्यायाधीश हेरेडिया ने एक अभियोजक को कथित तौर पर रिश्वत देने के एक अन्य आरोप से उरीबे को बरी कर दिया था।

उरीबे 2002 से 2010 तक कोलंबिया के राष्ट्रपति रहे थे। उरीबे देश के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें आपराधिक रूप से दोषी ठहराया गया है। मामले में पूर्व राष्ट्रपति ने 2012 में सत्तारूढ़ हिस्टोरिक पैक्ट के सीनेटर इवान सेपेडा के उन पर एक अर्धसैनिक समूह से संबंध रखने का आरोप लगाया था। सेपेडा ने इन आरोपों से इनकार किया है। कोलंबियाई सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में कथित गवाहों से छेड़छाड़ के लिए उरीबे के खिलाफ जांच शुरू करने का फैसला किया।

कोलंबियाई अभियोजक कार्यालय ने मई 2024 में औपचारिक रूप से उरीबे पर तीन अपराधों प्रक्रियात्मक धोखाधड़ी, आपराधिक कार्यवाही में रिश्वतखोरी और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद 67 दिनों तक मुकदमा
चला।