गुवाहाटी के कोरियन रेस्टोरेंट में परोसा बीफ युक्त नूडल्स, केस दर्ज

गुवाहाटी। असम में भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से गौवध और बीफ सेवन पर कड़ी पाबंदियां लगाने के बीच गुवाहाटी के एक रेस्टोरेंट पर बीफ युक्त नूडल्स परोसने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना रविवार को तब हुई जब तीन दोस्त सिटी सेंटर शॉपिंग मॉल की तीसरी मंज़िल पर स्थित एक कोरियन रेस्टोरेंट में नूडल्स खाने पहुंचे। स्टाफ ने उन्हें पैक्ड नूडल्स में से विकल्प चुनने को कहा। लेकिन इन पर लिखी भाषा समझ न आने के कारण उन्होंने स्टाफ से सुझाव मांगा।

ग्राहक दीपंकर दास ने बताया कि हमारे एक दोस्त को सी फूड से एलर्जी है और उसने मुझे यह चेक करने को कहा कि क्या इसमें सी फूड तो नहीं है। जब मैंने आर्डर किए गए पैकेट पर लिखी भाषा के बारे में गूगल से जानकारी हासिल की तो हम चौंक गए क्योंकि इसमें बीफ और अन्य सामग्री थी।

जब हमने रेस्टोंरेंट स्टाफ को इसके बारे में बताया तो वे इसका जवाब देने के लिए राजी नहीं हुए और जल्दबाजी में वहां से सारे पैकेट हटा लिए ताकि हममें से कोई इसका फोटो ना ले सके या इसकी रिपोर्ट नहीं कर सके। इसके बाद हम लोगों ने इस मामले में दिसपुर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई।

हीरक तालुकदार ने कहा कि मैं हिन्दू हूं और मैं बीफ नहीं खाता, लेकिन अनजाने में मैंने खा लिया। रेस्टोरेंट को इस मामले में पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी क्योंकि अक्सर ग्राहक खाने की सामग्री की जांच नहीं करते हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में कहा था कि सरकार असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को सख्ती से लागू करेगी, जिसके तहत मंदिरों,नामघरों और धार्मिक स्थलों के पांच किलोमीटर के दायरे में गौवध और बीफ सेवन पर प्रतिबंध है।

यह कानून हिंदू, जैन और सिख बहुल इलाकों में मवेशियों की हत्या, बीफ की बिक्री और सार्वजनिक जगहों पर उपभोग को प्रतिबंधित करता है। दिसंबर 2023 में सरकार ने इसमें संशोधन कर होटलों और रेस्टोरेंट में भी बीफ परोसने पर रोक लगा दी थी। असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 राज्य में सभी मवेशियों के परिवहन, वध और गोमांस तथा गोमांस उत्पादों की बिक्री को भी नियंत्रित करता है।

पिछले साल दिसंबर में असम कैबिनेट ने 2021 अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया और सार्वजनिक रूप से गोमांस के उपभोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके अनुसार असम में रेस्तरां और होटलों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की बिक्री और उपभोग प्रतिबंधित हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और रेस्टोरेंट के स्टाफ की भूमिका भी जांच के दायरे में है।