हैदराबाद। हैदराबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने वर्ष 2016 की नोटबंदी अवधि के दौरान 27.27 लाख रुपये की हेराफेरी करने के आरोप में दो डाक सहायकों को दो-दो साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष अदालत ने संंबंधित मामले की सुनवाई के बाद श्रीनिवास (तत्कालीन डाक सहायक एवं कोषाध्यक्ष) तथा यू. राज्यलक्ष्मी (तत्कालीन डाक सहायक), हुमायूं नगर सब-पोस्ट ऑफिस के यह सजा दी। अदालत ने दोनों पर 65-65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक दोनों डाक सहायकों ने 10 नवंबर से 24 नवंबर 2016 के बीच 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को नए नोटों से कुल 27,27,397 रुपए की धोखाधड़ी से बदल दिया। दोनों ने अनिवार्य एनेक्सर-द्वितीय फॉर्म लिए बिना पुराने नोट बदले और हेराफेरी छिपाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में भी गलत प्रविष्टियां कीं।
यह मामला 31 अगस्त 2017 को हैदराबाद सिटी डिवीजन के वरिष्ठ पोस्टमास्टर की लिखित शिकायत पर सीबीआई ने दर्ज किया था। सीबीआई की जांच में पता चला कि दोनों अधिकारियों ने क्रिमिनल साज़िश की, ज़रूरी एनेक्सर-द्वितीय फ़ॉर्म लिए बिना पुराने नोट बदले, और हेराफेरी को छिपाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी की। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 25 अक्टूबर 2019 को आरोपपत्र दाखिल किया।



