दिवाली से पहले अजमेर में मिठाई और ड्राई फ्रूट्स प्रतिष्ठानों की जांच, दो दुकानों को सुधार नोटिस

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अजमेर। दीपावली के त्योहार पर मिठाई, नमकीन और ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी के दौरान उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में सामग्री मिले और पैकिंग से जुड़ी जानकारियों में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने बाजारों में निगरानी तेज कर दी है। इसी कड़ी में विभाग की टीम ने अजमेर शहर में विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान तीन प्रतिष्ठानों पर व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं, जबकि दो प्रतिष्ठानों में पैकेजिंग संबंधी अनियमितताएं सामने आने पर मौके पर ही सुधार नोटिस जारी किए गए।

विभाग की सहायक नियंत्रक भावना दयाल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पैकेज कमोडिटी नियम, 2011 और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों की पालना की जांच की गई। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मिठाई एवं अन्य पैकबंद वस्तुओं की वास्तविक मात्रा, पैकेजिंग पर अनिवार्य घोषणाओं तथा तौल उपकरणों की वैधता सुनिश्चित करना था।

तीन प्रतिष्ठानों पर व्यवस्थाएं मिलीं सही

निरीक्षण के दौरान ममता स्वीट्स, केसर फूड प्रोडक्ट्स और उत्तम स्वीट्स में व्यवस्थाएं नियमानुसार पाई गईं। इन प्रतिष्ठानों पर मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री के डिब्बों का शुद्ध वजन सही मिला। साथ ही पैकेटों पर उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक जानकारियां अंकित थीं। पैकिंग रजिस्ट्रेशन और तौल कांटों का विधिवत सत्यापन भी पाया गया।

वैशाली नगर के दो प्रतिष्ठानों को नोटिस

जांच के दौरान वैशाली नगर स्थित अजान इंटरनेशनल रिटेल एलएलपी और ड्राई फ्रूट्स हाउस में पैकबंद सामग्री पर नियमानुसार आवश्यक सूचनाओं का पूर्ण अंकन नहीं मिला। विभाग ने इसे नियमों के अनुरूप नहीं मानते हुए दोनों प्रतिष्ठानों को मौके पर ही सुधार नोटिस जारी किए। संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।

मिठाई खरीदते समय डिब्बे का वजन अलग कराने की सलाह

सहायक नियंत्रक भावना दयाल ने व्यापारियों को उपभोक्ता हितों से जुड़े नियमों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मिठाई या अन्य सामग्री बेचते समय डिब्बे का वजन घटाकर केवल वास्तविक सामग्री का वजन लिया जाना चाहिए। पैकेटों पर शुद्ध मात्रा सहित सभी आवश्यक जानकारियां अंकित करना और विभाग से पैकिंग रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य है। इसके अलावा सभी तौल उपकरणों का नियमानुसार सत्यापन कराने तथा अधिकतम क्षमता वाले कांटे के लिए उसकी क्षमता के दसवें हिस्से के बराबर बाट उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं।

नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

विभाग ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि पैकेज कमोडिटी नियम, 2011 और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के दौरान मिठाई, सूखे मेवे और अन्य पैकबंद वस्तुओं की बिक्री बढ़ने को देखते हुए इस तरह के निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे। विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य बाजार में पारदर्शी माप-तौल व्यवस्था बनाए रखना और त्योहार के दौरान उपभोक्ताओं को कम वजन या अधूरी जानकारी वाले पैकेटों की बिक्री से बचाना है।