रेप पीड़िता को मिली 23 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में एक बलात्कार पीड़िता की 23 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दे दी और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले अस्पताल को इस उद्देश्य के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने की सलाह भी दी है।

अदालती सूत्रों ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी। सत्ताइस वर्षीय पीड़िता एक समस्या का सामना कर रही थी और 21 सप्ताह के बाद जब उसकी गर्भावस्था का पता चला तो वह एक दर्दनाक स्थिति में थी। देश के कानून के अनुसार 20 सप्ताह या उससे अधिक पुरानी गर्भावस्था को अदालत की अनुमति के बाद ही समाप्त किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दक्षिण कोलकाता के एमआर बांगुर अस्पताल को 48 घंटे के भीतर एमटीपी (गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति) के लिए दो स्त्री रोग विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया।

सूत्रों ने कहा कि अदालत को बताया गया कि महिला के साथ 18 जुलाई 2023 को बलात्कार किया गया था और बलात्कार के बाद उसे शारीरिक और मानसिक चोटें आई थीं।