बहन, भांजे पर तेजाब फेंकने के दोषी को 10 वर्ष का साधारण कारावास

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भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा की एक अदालत ने पारिवारिक विवाद में अपनी ही बहन और भांजे पर तेजाब फेंकने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने अभियुक्त राधेश्याम रेंगर को रामेश्वरी देवी और उसके पुत्र प्रह्लाद पर तेजाब फेंककर उन्हें घायल करने को दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार 23 मई 2020 को भीलवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में अभियुक्त राधेश्याम रेंगर ने अपनी बहन रामेश्वरी से कहासुनी के बाद उस पर और उसके पुत्र पर तेजाब फेंक दिया था।