मुरादाबाद में किशोरी के साथ रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा

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मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले की एक अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

पॉक्सो न्यायालय-2 मुरादाबाद की न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 40 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह मामला जनपद के थाना छजलैट क्षेत्र से संबंधित है।

घटनाक्रम के अनुसार 20 अप्रैल 2021 को आरोपी अरमान उर्फ अमन निवासी ग्राम कुरीरवाना, थाना छजलैट, मुरादाबाद ने ग्राम कूडा मीरपुर से एक दलित किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर थाना छजलैट में भादवि की धारा 363, 366, 376, 450, एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)5, 3(2)5ए और 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।

मामले की तफ्तीश तत्कालीन क्षेत्राधिकारी (सीओ) बलराम द्वारा पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालती कार्यवाही के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) महेशपाल सिंह और एसपीपी मोहम्मद अकरम खान ने गवाहों तथा साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।

थाना छजलैट के पैरोकार कांस्टेबल प्रताप द्वारा अदालत में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर अदालत ने बुधवार को अभियुक्त अरमान उर्फ अमन को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया।