भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने एक नाबालिग छात्रा का पीछा करके परेशान करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो-2) अर्चना मिश्रा ने अभियुक्त समीर शेख को 11वीं की छात्रा को अपनी पहचान छुपाकर परेशान करने का दोषी मानते हुए उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार वर्ष 2022 में प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पीडि़ता की मां ने पुलिस को शिकायत की थी समीर शेख खुद को समीर शर्मा बताकर उसकी पुत्री का पीछा करके उस पर दोस्ती करने और शादी करने का दबाव बनाता था।
लापता युवक का शव उसी के खेत में मिला
भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में सोनियाणा गांव में लापता युवक का शव शुक्रवार को उसी के खेत में मिला। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह मीणा ने बताया कि मृतक की पहचान सोनियाणा निवासी राजेश (32) के रूप में हुई है। सुबह जब परिजन खेत पर गए, तो राजेश का शव वहां उल्टा पड़ा मिला।
उसके गले में रस्सी का फंदा था जो पास ही एक छोटे खूंटे से बंधा था। घटना की सूचना मिलते ही गांव में पुलिस पहुंच गयी और साक्ष्य जुटाए। बाद में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा।
परिजनों के अनुसार राजेश गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे घर से निकला था, उसके बाद वह लौटकर नहीं आया। उसका मोबाइल भी बंद था। पुलिस हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।



