नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने धन शोधन के मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को शनिवार को नोटिस जारी किया।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने हरियाणा के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से गुरुग्राम में एक जमीन सौदे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में यह नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले वह वाड्रा और मामले के 10 अन्य के प्रस्तावित आरोपियों का पक्ष सुनेगी। ईडी ने उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। विशेष अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को करेगी।
शिकायत के मुताबिक यह मामला वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ से 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई 3.5 एकड़ ज़मीन से जुड़ा है। यह लेन-देन कथित तौर पर झूठे दस्तावेजों के आधार पर किया गया था। ईडी का दावा है कि इस लेनदेन के बाद संपत्ति का बैनामा स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के पक्ष में करने के 24 घंटे के भीतर हस्तांतरित की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी यह आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन हरियाणा सरकार ने वाड्रा की फर्म को तुरंत वाणिज्यिक लाइसेंस प्रदान कर दिया, जिससे जमीन का बाजार मूल्य नाटकीय रूप से बढ़ गया। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने सितंबर 2012 में यह जमीन दिग्गज कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी, जिससे कथित तौर पर वाड्रा को अप्रत्याशित मुनाफा हुआ।