अमरोहा। उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में सात लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के (एडीजीसी) अमित वशिष्ठ ने बुधवार को बताया कि थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव ढक्का निवासी किसान जफरुद्दीन के बेटे उवैस का पड़ौसी इरशाद की बेटी अकसा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। अकसा का रिश्ता मुरसलीन नामक युवक से तय हो गया था। उवैस फिर भी अकसा से लगातार संपर्क में बना रहा।
अकसा द्वारा उवैस का जिक्र मंगेतर मुस्लेमीन से कर दिया। अकसा और मुस्लेमीन दोनों ने हमराय होकर उवैस को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। षड्यंत्र के तहत दो जनवरी 2024 की रात को अकसा ने बहाने से उवैस को घर के बाहर बुलाया था और उवैस की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
जफरुद्दीन ने बेटे उवैस की हत्या की साज़िश में शामिल होने के आरोप में अकसा, इरशाद, नवाजिश और अयान को नामजद कराया था। पुलिस विवेचना में मुरसलीन, अमित, पिंटू और सेठी के नाम सामने आए। पुलिस ने जांच में अयान का नाम चार्जशीट से हटा दिया था। बाकी सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल आरोपित जमानत पर जेल से बाहर थे।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि 15 मार्च 2024 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। तीन अगस्त को मुकदमा चार्ज पर आया। आरोपितों द्वारा दाखिल याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करते निचली अदालत को एक साल में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे। अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस ने नौ गवाह पेश किए थे।
मंगलवार को 15 महिने बाद आए अदालत के फैसले में थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव ढक्का निवासी इरशाद,अकसा पुत्री इरशाद, नवाजिश, थाना रजबपुर, अमरोहा के गांव नूरपुर निवासी मुरसलीन, अमित तथा थाना रजबपुर क्षेत्र के गांव कूबी निवासी सेठी, गांव पीठ खेड़ा निवासी पिंटू समेत सात लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई व एक लाख 16 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है।