Home Breaking बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में उत्सव भसीन को 2 साल की जेल

बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में उत्सव भसीन को 2 साल की जेल

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बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में उत्सव भसीन को 2 साल की जेल
2008 BMW hit and run case : Utsav Bhasin gets 2 years in jail
2008 BMW hit and run case : Utsav Bhasin gets 2 years in jail
2008 BMW hit and run case : Utsav Bhasin gets 2 years in jail

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शनिवार को साल 2008 के बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में एक कारोबारी के बेटे उत्सव भसीन को दो साल जेल की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने दोषी पर 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिनमें से 10 लाख रुपये मृतक के परिवार को तथा 2 लाख रुपए घटना में घायल हुए व्यक्ति को दिए जाएंगे।

भसीन ने 11 सितंबर 2008 को दक्षिणी दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर पर अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी, जिसमें बाइक चला रहे पत्रकार मृगांक श्रीवास्तव घायल हो गए थे, जबकि पीछे बैठे फ्रीलांस पत्रकार अनुज सिंह की मौत हो गई थी।

अदालत ने इस मामले में हरियाणा के कारोबारी के बेटे भसीन (30) को पांच मई को दोषी करार दिया था।

भसीन को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए (लापरवाही से वाहन चलाने से हुई मौत), धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाने से मानव जीवन को खतरे में डालना) तथा धारा 338 (गंभीर रूप से घायल करने) के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

अदालत ने बाद में भसीन को धारा 304 (हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड)) से बरी कर दिया था, जिसमें उसे कम से कम 10 साल तथा अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होती।