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पूर्व दूरंसचार मंत्री ए राजा समेत दस पर आरोप तय

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kanimoi and a raja
kanimoi and a raja

नई दिल्ली। टूजी घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 200 करोड रुपए के मनी लाॅंड्रिंग के मामले में पूर्व दूर संचार मंत्री ए राजा समेत दस व्यक्तियों तथा नौ कंपनियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए है।…

सीबीआई के अधिवक्ता विजयकुमार ने बताया कि ए राजा के साथ कनिमोई, एम करूणानिधि की पत्नी दयालु अम्मन, शाहिद बलवा, करीम मोरानी समेत दस लोगों पर आरोप तय किए हैं। इनके साथ 9 कंपनियों पर भी आरोप तय किए गए है। इन पर मनी लाॅन्ड्रिंग एक्ट की धारा चार के तहत कार्रवाई की जाएगी। वही 120-बी भी लगायी गयी है. इसमें न्यूनतम तीन साल तथा अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। इस मामले में अगली तारीख 11 नवम्बर को रखी गई है, इस दिन सभी दस्तावेजों के साथ तथ्यों पर बहस होगी।

एंफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने 200 करोड के अनियमित ट्रांजेक्शन के मामले में ए राजा व कनीमोई के साथ शाहिद उस्मान बलवा, विनोद गोयनका, आसीफ बलवा, राजीव अग्रवाल, शरदकुमार, करीम मोरान, अम्मल तथा पी अमृथम को भी आरोपी बनाया था।

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