चेन्नई। कथित रूप से महिलाओं का अनादर करने वाले अश्लील शब्दों के विवादित गीत ‘बीप सांग’ के लिए आपराधिक मामले का सामना कर रहे अभिनेता सिबू को पुलिस समन पर अंतरिम रोक या अंतरिम अग्रिम जमानत सहित किसी भी तरह की कोई राहत देने से मद्रास हाईकोर्ट नेे इंकार कर दिया।
न्यायाधीश बी राजेंद्रन ने कोयबटूर पुलिस को अभिनेता को निजी उपस्थिति के लिए तारीख आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर मुथुकुमारसामी ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है।