कोच्चि। सीबीएसई ने गुरुवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2016 में हिजाब पहनकर आने की मुस्लिम लड़कियों को अनुमति देने के केरल उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी।
उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने दायर अपील में सीबीएसई ने कहा कि एक न्यायाधीश की पीठ ने उनके आदेश से लाखों छात्रों के प्रभावित होने की संभावना को नजरअंदाज किया, खासकर इस तथ्य पर गौर करते हुए कि परीक्षा आयोजन की व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं।
अपील में कहा गया कि फैसले से अतिरिक्त महिला शिक्षकों की जरूरत पैदा हो गई है। न्यायाधीश मोहमद मुश्ताक ने 26 अप्रेल के अपने आदेश में परीक्षा में सभी उमीदवारों को धार्मिक परंपराओं के अनुसार कपड़े पहनकर आने की अनुमति दी थी लेकिन यह शर्त भी लगाई थी कि वे जांच के लिए परीक्षा से आधे घंटे पहले उपस्थित हों।